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1 मई 25 को थाना पुसौर क्षेत्र के ग्राम रूचिदा में ऑटो चालक के अपहरण, मारपीट और फिर वीडियो कॉल के जरिए फिरौती की मांग जैसे गंभीर संगठित अपराध का पुलिस ने 18 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने उच्च तकनीकी दक्षता, ह्यूमन हिंट और सतर्कता का परिचय देते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक विधि के साथ संघर्षरत बालक है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टंगिया, आरोपियों के कपड़े सहित अन्य सामग्री बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना 30 अप्रैल 2025 को देर रात की है, जब ऑटो चालक विजय यादव उर्फ गोलू (38 वर्ष), निवासी गोपालपुर थाना चक्रधरनगर, रोज की तरह रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर निकला । रात लगभग 9 बजे दो अज्ञात युवक रेलवे स्टेशन से ग्राम रूचिदा तक जाने के लिए 700 रुपये किराए पर उसके ऑटो में सवार हुए। ग्राम रूचिदा से आगे सुनसान जगह पर युवकों ने ऑटो रुकवाया और पहले से साथ लाए टंगिया और डंडे से विजय पर हमला कर दिया, जिससे वह बेसुध हो गया। आरोपियों ने उसके पास रखे 500 रुपये और एक विवो मोबाइल फोन लूट लिया और उसी मोबाइल से उसके घरवालों को वीडियो कॉल कर फिरौती की मांग करते हुए धमकाया कि पैसे नहीं देने पर विजय को जान से मार देंगे। पीड़ित के हाथ-पैर बांधकर आरोपी उसे ऑटो में घुमाते रहे और परिजनों को डराते रहे।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला, डीएसपी साइबर सेल अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली, पुसौर और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की। टीम ने रात भर मुस्तैदी से रेलवे स्टेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पीड़ित के संपर्कों की साइबर ट्रेसिंग की और आसपास के लोगों से पूछताछ कर अहम सुराग जुटाया। जांच में सामने आया कि लिटाईपाली निवासी प्रकाश सिदार (25 वर्ष) घटना में संलिप्त है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई थी। प्रकाश सिदार ने बताया कि वे दोनों पहले से ही लूट की नीयत से ऑटो में सवार हुए और सुनसान जगह पर टंगिया से हमला कर ऑटो चालक को बंधक बनाया। मोबाइल फोन से परिजनों को धमकाते हुए 1 लाख रूपये मांगे और डर का माहौल बनाया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर टंगिया, घटना के समय पहने कपड़े और अन्य सबूत जब्त कर लिए हैं। घटना में पीड़ित की जान समय पर कार्रवाई के कारण बच पाई। पुलिस ने प्रकरण में अपराध क्रमांक 124/2025 धारा 309(6), 127(2), 140(1), 3(5) बीएनएस + आर्म्स एक्ट* के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
गिरफ्तार आरोपी*- 1. प्रकाश सिदार (25 वर्ष) पिता खेमराज सिदार ग्राम लिटाईपाली, थाना पुसौर 2. एक विधि के साथ संघर्षरत बालक ।*जप्त*- आहत का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त टंगिया, घटना के समय पहने कपड़े ।