

खबर खुलेआम
रायगढ़ | 09 फरवरी 2026 रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का गंभीर मामला उजागर हुआ है। होटल संचालिका से किराए पर लिया गया ट्रेलर वाहन आरोपियों ने हड़प लिया, उसके डाले को बेच दिया और इंजन बेचने की तैयारी में थे। मामले में घरघोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पूरा मामला ग्राम कंचनपुर निवासी 48 वर्षीय श्रीमती मीना चौहान, जो घरघोड़ा–धरमजयगढ़ मार्ग पर अपने बेटों के साथ होटल संचालित करती हैं, ने 7 फरवरी 2026 को थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उन्होंने दो वर्ष पूर्व रायगढ़ निवासी अकबर खान से 16 लाख रुपये में पुराना ट्रेलर वाहन (CG-13-LA-4176) खरीदा था, जिसे टाटा फाइनेंस से फाइनेंस कराया गया था। दस्तावेज लंबित होने के कारण वाहन होटल के सामने खड़ा था।इसी दौरान खुद को ट्रांसपोर्ट कंपनियों में सुपरवाइजर बताने वाले परमेश्वर चौहान ने वाहन किराए पर लेने का प्रस्ताव दिया।

उसने दस्तावेज अपने खर्च पर बनवाने और प्रति माह 85 हजार रुपये किराया देने का झांसा दिया। महिला विश्वास में आ गई और 20 जनवरी 2026 को आरोपी अपने साथी लीलाम्बर चौहान के साथ ट्रेलर लेकर चला गया। GPS से खुला राजकुछ दिनों बाद आरोपी का मोबाइल बंद हो गया। संदेह होने पर जीपीएस से ट्रेलर की लोकेशन ट्रैक की गई, जो लैलूंगा थाना क्षेत्र के कुंजारा में मिली। 5 फरवरी को मौके पर पहुंचने पर पीड़िता ने पाया कि ट्रेलर का सिर्फ इंजन मौजूद है, जबकि डाला गायब है। पुलिस की कार्रवाईमामले में थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 43/2026, धारा 318(4), 316(2), 316(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में दबिश देकर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में लीलाम्बर चौहान ने स्वीकार किया कि उसने परमेश्वर चौहान के साथ मिलकर 22 जनवरी 2026 को ट्रेलर का डाला बिलासपुर में बेच दिया था और इंजन को भी बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रेलर का इंजन जब्त किया है। दोनों आरोपी—परमेश्वर चौहान (45 वर्ष), ग्राम बैस्कीमुड़ा, थाना लैलूंगा लीलाम्बर प्रसाद चौहान (36 वर्ष), ग्राम खेडआमा, थाना लैलूंगा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक कुमार गौरव साहू, एएसआई खेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक, आरक्षक हरीश पटेल एवं उद्धोराम पटेल की विशेष भूमिका रही।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विश्वास में लेकर संपत्ति हड़पने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।













