

खबर खुलेआम
रायगढ़, 07 जनवरी।घरघोड़ा थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घरघोड़ा पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए पांच अनावेदकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 07 जनवरी 2026 को सहायक उप निरीक्षक रामसजसीवन वर्मा अपने हमराह स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान घरघोड़ा बस स्टैंड एवं ग्राम चुहकीमार क्षेत्र में फेरी करने आए बाहरी व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अर्जुन गोगालिया, नौशाद, पंकज कछुआ एवं वकील कछुआ ने पुलिसकर्मियों से अनावश्यक बहस करते हुए शोर-शराबा शुरू कर दिया।

थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव के निर्देशन पर चारों को थाना लाया गया, जहां वे और अधिक आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्थिति को देखते हुए चारों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही प्रतिबंधात्मक धाराओं 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई।इधर, एक अन्य मामले में तिल्लाईपल्ली कोयला खनन परियोजना क्षेत्र में शांति भंग की आशंका को लेकर घरघोड़ा पुलिस ने सख्त कदम उठाया। अनावेदक रामलाल राठिया पिता फुल सिंह राठिया, उम्र 33 वर्ष, निवासी चोटीगुड़ा, थाना घरघोड़ा, जो बेस्ट बीट खदान क्षेत्र में शराब के नशे में बार-बार पहुंचकर विवाद, लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट पर उतारू हो जाता था, को सुरक्षाकर्मियों द्वारा थाना लाया गया। पुलिस की समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर थाना प्रभारी के निर्देशन में उसके विरुद्ध भी धारा 170 तथा प्रतिबंधात्मक धाराओं 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अनावेदकों में अर्जुन गोगल्या पिता बाबूलाल गोगल्या उम्र 25 वर्ष, नौशाद पिता अब्दुल कलाम उम्र 35 वर्ष, पंकज कछवा पिता गोवर्धन कछवा उम्र 23 वर्ष, वकील कछवा पिता नाथुलाल कछवा उम्र 35 वर्ष तथा रामलाल राठिया पिता फुल सिंह राठिया उम्र 33 वर्ष शामिल हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।











