

डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय जिला ब्यूरो जशपुर
जशपुर जिला में 6.12.25 को चौकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की प्रार्थिया ने थाना आमानाका रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिक बेटी, जो कि कक्षा 10 वीं अध्ययनरत है, दिनांक 20.11.25 को उसे अचानक चक्कर आ गया, जिस पर उसे इलाज हेतु जिला रायगढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों के माध्यम से पता चला कि उसकी नाबालिक बेटी गर्भवती है फिर वहां से उसे अग्रिम ईलाज हेतू रायपुर रेफर कर दिया गया था, रायपुर के एक हॉस्पिटल में दिनांक 24.11.25 को उसकी नाबालिक बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के पिता के सम्बन्ध में अपनी नाबालिक बेटी से पूछने पर उसने बताया कि जब वह कक्षा 09 वीं में थी तब उसका परिचय उसी विद्यालय में पढ़ने वाले आरोपी लक्ष्मण राम से हुआ था जो कि कक्षा 11 वीं का छात्र था दोनों के मध्य दोस्ती हो गई व बातचीत होने लगी। इसी बीच आरोपी लक्ष्मण राम के द्वारा नाबालिक बालिका के साथ शादी का झांसा देते हुए दिनांक 15.04.25 से 25.05.25 तक अलग अलग समय में, दैहिक शोषण किया गया था। इस प्रकार आरोपी लक्ष्मण राम के द्वारा प्रार्थिया की नाबालिक बेटी को बहला फुसलाकर, उसका दैहिक शोषण किया गया है, जिससे वह गर्भवती होकर एक बच्ची को जन्म दी है। चूंकि मामला नाबालिक बालिका से संबंधित था अतः मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल थाना आमानाका रायपुर में आरोपी लक्ष्मण राम के विरुद्ध बी एन एस की धारा 65(1), एवं 4, 6पॉस्को एक्ट के तहत् शून्य में अपराध पंजीबद्ध कर, मामला चौकी दोकड़ा जिला जशपुर क्षेत्रांतर्गत होने से जांच विवेचना व कार्यवाही हेतु चौकी दोकड़ा को सौंपा गया था। जिस पर चौकी दोकड़ा में दिनांक 07.12.25 को अपराध क्रमांक 156/25 दर्ज कर जांच विवेचना में लिया गया था। प्रकरण का आरोपी लक्ष्मण राम घटना दिनांक से ही फरार था, इसी दौरान पुलिस को मुखबीर व पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि आरोपी लक्ष्मण राम पुणे महाराष्ट्र के ग्राम बडगांव मावल क्षेत्र में है जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के द्वारा पुलिस टीम गठित कर, आरोपी लक्ष्मण राम की धर पकड़ हेतु महाराष्ट्र भेजी गई थी। पुलिस की टीम के द्वारा ग्राम बडगांव मावल पुणे महाराष्ट्र से उक्त आरोपी लक्ष्मण राम को हिरासत में लेकर वापस लाया गया। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी लक्ष्मण राम के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है
थाना आस्ता क्षेत्रांतर्गत मामले में आस्ता क्षेत्र की एक गांव की 45 वर्षीय प्रार्थिया ने दिनांक 12.12.25 को थाना सिटी कोतवाली जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिक बेटी के पेट में दर्द होने पर उसे ईलाज हेतु जशपुर के अस्पताल में लाया गया था जहां डॉक्टरों के द्वारा उसकी नाबालिक बेटी की गर्भवती होने की पुष्टि की गई पूछताछ पर उसकी नाबालिक बेटी ने बताया कि, चौकी मनोरा क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम का आरोपी संजीत टोप्पो से मार्च 2025 में अपनी एक सहेली के माध्यम से जान पहचान हुआ था, इसी दौरान आरोपी संजीत टोप्पो के द्वारा प्रार्थिया की नाबालिक बेटी को प्यार करता हूं कहकर अपने घर ले गया था व शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया था। इस दौरान प्रार्थिया की नाबालिक बेटी गर्भवती हो गई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में शून्य में बी एन एस की 64(2)(m),5,6 पॉस्को एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर , मामला थाना आस्ता क्षेत्रांतर्गत होने से जांच विवेचना व कार्यवाही हेतु थाना आस्ता भेजा गया था, प्रकरण में थाना आस्ता में अपराध क्रमांक 30/25 दर्ज कर जांच विवेचना की जा रही थी। आरोपी संजीत टोप्पो घटना दिनांक से ही फरार था, जिसे कि पुलिस की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना व पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से उसके घर से घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी संजीत टोप्पो के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस महिलाओं व बच्चों से सम्बन्धित अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है, दोकड़ा व आस्ता क्षेत्रांतर्गत अलग अलग मामलों में नाबालिक लड़कीयों से दुष्कर्म के आरोपीयों को, गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा।











