

डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय जिला ब्यूरो जशपुर जिला
दिनांक 30.10.25 को थाना पत्थलगांव पुलिस को शासकीय मेडिकल कालेज अंबिकापुर से सूचना मिली थी कि ग्राम जोराडोल निवासी मृतक इंदबल मांझी को इलाज हेतु, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर लाया गया था, जिसकी, शरीर में लगे चोट के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस पर थाना पत्थलगांव में मर्ग दर्ज कर जांच विवेचना में लिया गया था ।

विवेचना के दौरान जब पुलिस के द्वारा,मृतक इंदबल मांझी की पत्नी, सुनोबाई का बयान लिया गया, तब उसने बताया कि 18.10.25 को उसके गांव जोराडोल के ही आरोपी हृदन उर्फ हिरदन साय, डोमन राम मांझी व अशोक मांझी के द्वारा ग्राम जोराडोल के नर्सरी के जंगल से लकड़ी काटकर कर, जलाऊ के रूप में उपयोग करने की बात को लेकर , उसके पति मृतक इंदबल मांझी के साथ, हाथ मुक्का, लात से मारपीट की गई थी, तथा उसके दूसरे दिन दिनांक 19.10.25 को गांव का ही आरोपी नईहर साय मांझी, के द्वारा भी उसी बात को लेकर, मृतक इंदबल मांझी के साथ, लकड़ी की लाठी से मारपीट की गई थी। मारपीट करने के कारण, उसके पति मृतक इंदबल मांझी को खून की उल्टी हो रही थी, जिसे कि ईलाज हेतु, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले जाया गया था, जहां ईलाज के दौरान दिनांक 20.10.25 को उसके पति इंदबल मांझी की मौत हो गई थी।
जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी क्रमशः -1. हृदन उर्फ हिरदन साय उम्र 36 वर्ष।2. डोमन साय मांझी, उम्र 33 वर्ष।3. अशोक मांझी, उम्र 35 वर्ष।4. नईहर साय उम्र 45 वर्ष। सभी निवासी ग्राम जोराडोल, सुगापारा थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ. ग) के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में हत्या के लिए बी एन एस की धारा 103(1) व 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, हिरासत में लिया गया व उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी की लाठी को भी जप्त कर लिया गया है। पुलिस के पूछताछ पर आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।












