

खबर खुलेआम
निरंजन गुप्ता रायगढ़
रायगढ़, 28 जनवरी थाना तमनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाता में महिला एवं उसके पिता के साथ मारपीट की घटना को लेकर पीड़िता द्वारा कल थाना तमनार में थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। महिला ने बताया कि वह अपने मायके ग्राम पाता में थी, जहां दिनांक 26 जनवरी को एक फेरीवाला चादर बेचने आया था।

इसी दौरान गांव का खीरसागर यादव फेरीवाले को रोककर गाली-गलौच करने लगा, जिसे महिला के पिता ने बीच-बचाव कर शांत कराने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर खीरसागर यादव एवं आनंद यादव द्वारा महिला तथा उसके पिता के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई। महिला की शिकायत पर थाना तमनार में अपराध क्रमांक 18/2026 अंतर्गत धारा 333, 296, 351(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री शशि मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (साइबर) श्री अनिल विश्वकर्मा के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों खीरसागर यादव पिता तेजूराम यादव उम्र 31 वर्ष एवं आनंद यादव पिता कृतराम यादव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम पाता को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं एवं बच्चों के साथ घटित किसी भी अपराध में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा त्वरित एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।












