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उद्योगपती पर लगा 4.5 करोड़ ठगी करने का आरोप …. मालिक हरबिलास अग्रवाल और बेटों पर 420 का मामला दर्ज

By Khabar Khule Aam Desk

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खबर खुलेआम

रायगढ़। जिले के चर्चित उद्योग श्री बांके बिहारी इस्पात प्रा. लि. के डायरेक्टर हरबिलास अग्रवाल और उनके बेटे आयुष एवं प्रणव अग्रवाल के खिलाफ 4.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में धारा 420, 34 आईपीसी के तहत पूंजीपथरा थाना में अपराध दर्ज किया गया है। आरोप है कि तीनों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी गिफ्ट डीड बनवाते हुए शेयर हड़प लिए।

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शिकायतकर्ता अजय अग्रवाल, जो कि आरोपी हरबिलास अग्रवाल के भाई हैं, ने पुलिस को बताया कि उन्होंने श्री बांके बिहारी इस्पात प्रा. लि. में 2,09,960 शेयर (फेस वैल्यू ₹10) के कुल 28 शेयर सर्टिफिकेट्स 2005 और 2023 के बीच क्रय किए थे, जिनकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग ₹4.5 करोड़ है।अजय अग्रवाल का आरोप है कि उनके भाई हरबिलास अग्रवाल ने फर्जी हस्ताक्षर कर बेक डेट का गिफ्ट डीड तैयार कराया, जिसमें यह दर्शाया गया कि उन्होंने अपने शेयर हरबिलास अग्रवाल को गिफ्ट कर दिए हैं। यह गिफ्ट डीड ₹100 के स्टाम्प पर नोटरी नरेश मिश्रा (जिला रायगढ़) के समक्ष 16 मई 2024 को निष्पादित किया गया बताया गया है।

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अजय अग्रवाल ने कहा कि उक्त गिफ्ट डीड के निष्पादन के समय वे मौजूद नहीं थे, और उनके हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं। इसके बाद आरोपी हरबिलास अग्रवाल ने कथित रूप से कंपनी डायरेक्टरों से मिलीभगत कर शेयर ट्रांसफर डीड में भी जाली हस्ताक्षर करवाए और शेयर अपने नाम करवा लिए।शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आयुष अग्रवाल और प्रणव अग्रवाल, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, ने पुराने 28 शेयर सर्टिफिकेट को “नष्ट हुआ” बताकर उसकी जगह एक नया सर्टिफिकेट 20 अप्रैल 2024 को जारी कर दिया, ताकि फर्जीवाड़े को वैध ठहराया जा सके।

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अजय अग्रवाल को इस पूरे मामले की जानकारी तब हुई जब एनसीएलटी कटक (उड़ीसा) में चल रहे एक मामले के दौरान उनके अधिवक्ता को उक्त फर्जी दस्तावेजों की कॉपी सौंपी गई। तब उन्हें पता चला कि उनके नाम से फर्जी गिफ्ट डीड और ट्रांसफर डीड दाखिल की गई है।

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अजय अग्रवाल ने यह भी बताया कि वे कंपनी में 47.25% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि हरबिलास अग्रवाल का 17.5%, पारिवारिक कंपनियों का 12.25%, और अन्य लोगों का 23% हिस्सा है।पूंजीपथरा पुलिस ने शिकायत की पुष्टि करते हुए बताया कि हरबिलास अग्रवाल, आयुष अग्रवाल और प्रणव अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र (धारा 420, 34 आईपीसी) का मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुरे मामले मे पूंजीपथरा थाना प्रभारी ने बताया कि उक्त मामले मे एफ आई आर दर्ज किया गया है मामले मे विवेचना कि जा रही है

इस मामले पर जब हरबिलास अग्रवाल से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल फोन “आउट ऑफ रीच” मिला। उनका पक्ष प्राप्त होने पर पाठकों को अवगत कराया जाएगा।

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Khabar Khule Aam Desk

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