डेस्क खबर खुलेआम
हिरालाल राठिया
मिलन भगत पूर्व में हो चुके है निलंबित
घरघोड़ा वन विभाग के डिप्टी रेंजर मिलन भगत को एसीबी / ईडब्लूओ ने 17 मई 24 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था न्यायालय ने आरोपी मिलन भगत को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया गया , न्यायालय के आदेश पर मिलन भगत को जेल भेज दिया गया है ।
मिलन सिंह भगत, उपवनक्षेत्रपाल रायगढ़ वनमंडल के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक घरघोड़ा के रूप में कार्यरत हैं। वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल के प्रतिवेदन दिनांक 19.05. 2024 अनुसार उप पुलिस अधीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर (छ.ग.) के पत्र क./उपुअ/ए.सी.बी. / पी.पी./174/24 दिनांक 18.05.2024 के संदर्भ में थाना एसीबी / ईओडब्ल्यू रायपुर इकाई बिलासपुर के अपराध कमांक 0/2024 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के प्रकरण में मिलन सिंह भगत, उपवनक्षेत्रपाल को दिनांक 17.05.2024 को गिरफ्तार कर उसे दिनांक 18.05.2024 को न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत करने पर न्यायालय के आदेश से जिला जेल रायगढ़ में दाखिल करने की सूचना प्राप्त हुई। प्रथम दृष्टयः दोषी पाये जाने पर शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के उपरांत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
मिलन सिंह भगत, उपवनक्षेत्रपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में मिलन सिंह भगत, उपवनक्षेत्रपाल का मुख्यालय धरमजयगढ़ वनमंडल, धरमजयगढ़ निर्धारित किया जाता है।