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जुआ-सट्टा के आरोपियों पर गैर जमानीय धाराओं में पहली एफआईआर …. नये अधिनियम 2022 की कार्यवाही पर आरोपी गया जेल

By Khabar Khule Aam Desk

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सामाजिक बुराई कहे जाने वाले जुआ-सट्टा को जिले में पूर्णत: निषेधित करने एसएसपी रायगढ़ श्री सदानंद कुमार के द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को नये छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है । दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नव पदस्थ थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर द्वारा खरसिया क्षेत्र में जुआ सट्टा पर कार्यवाही के लिए मुखबीर सक्रिय कर प्रत्येक बीट आरक्षकों को उनके बीट के पुलिस सूत्रों से निरंतर संपर्क कर सूचनाएं लेने निर्देशित किया गया है । इसी क्रम में आज ग्राम मकरी थाना खरसिया क्षेत्र में रहने वाला गुड्डू यादव पिता भरत लाल यादव उम्र 29 साल के द्वारा कल्याण राजधानी नामक सट्टा लगाने लोगों से रूपये लेने की सूचना पर तत्काल टीआई खरसिया हमराह प्रधान आरक्षक राकेश कुमार राठौर और आरक्षक विशोप सिंह, योगेश साहू के साथ सट्टा रेड कार्यवाही किया गया । आरोपी गुड्डू यादव पर थाना खरसिया में अपराध क्रमांक 165/ 23 धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर JMFC खरसिया न्यायालय पेश किया गया जहां आरोपी का जेल वारंट जारी किए जाने पर खरसिया पुलिस आरोपी को जिला जेल रायगढ़ दाखिल कराने रवाना हुई है । छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक-2022 में जुआरियों के लिए छ: महीने तक की सजा एवं तीन हजार से दस हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पुराने कानून में इसके लिए चार महीने की जेल और 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान था।

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Khabar Khule Aam Desk

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