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स्कूल गई नाबालिग वापस .. शादी का झाँसा देकर नाबालिग को भगाया .. वार्ड 2 के आरोप को पॉक्सो में भेजा जेल

By Khabar Khule Aam Desk

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खबर खुलेआम

मारुति स्विफ्ट कार व मोबाइल जब्त, आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा

रायगढ़, 13 फरवरी*। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत घरघोड़ा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना घरघोड़ा क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बालिका को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नवाबाद जिला झांसी से आरोपी गोविंद ओगरे (27 वर्ष) के कब्जे से बरामद कर सुरक्षित वापस लाया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम में दोस्ती बढ़ाकर बालिका को शादी का झांसा देकर अपने कार से बहला-फुसलाकर झांसी ले गया था।

मामले में 29 जनवरी को बालिका के परिजनों ने थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बालिका सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, किंतु देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आशंका व्यक्त की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। रिपोर्ट पर गुम इंसान तथा अपराध क्रमांक 31/2026 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा परिजनों, सहेलियों एवं सहपाठियों से पूछताछ कर लगातार पतासाजी की जा रही थी। जांच के दौरान बालिका के जिला झांसी (उ.प्र.) में होने की जानकारी प्राप्त हुई। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर तत्काल पुलिस टीम उत्तर प्रदेश रवाना की गई, जहां नवाबाद क्षेत्र में संदेही युवक गोविंद ओगरे के कब्जे से बालिका को बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी के मार्गदर्शन पर संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गुम बालिका को उसके परिजनों से मिलाने में निरीक्षक कुमार गौरव साहू, थाना प्रभारी घरघोड़ा व उनके टीम की सराहनीय भूमिका रही है ।

बालिका का कथन महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष दर्ज कराया गया एवं मेडिकल परीक्षण कराया गया। बालिका ने बताया कि मई 2025 में एक शादी समारोह के दौरान गोविंद ओगरे से उसकी पहचान हुई थी और दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी। आरोपी ने प्रेम प्रसंग की बात कर 29 जनवरी को शादी का प्रलोभन देकर उसे स्विफ्ट कार से झांसी ले गया तथा शारीरिक संबंध स्थापित किया। बालिका के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 87 एवं 64(1) बीएनएस और 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई । आरोपी गोविंद ओगरे पिता स्व. राम कुमार ओगरे, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 02 ब्लॉक कॉलोनी घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा को विधिवत गिरफ्तार कर उसका मेमोरेंडम लिया गया। घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार क्रमांक सीजी-13-एवाय-8596 तथा एक वनप्लस मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा है कि परिजनों को अपने बच्चों के साथ संवाद और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली अपरिचित संपर्कों पर विशेष निगरानी आवश्यक है। रायगढ़ पुलिस महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में त्वरित और कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करती रहेगी।

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Khabar Khule Aam Desk

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