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नशीली कैप्सूल के साथ सप्लायार गिरफ्तार .. दो अन्य पर भी नामजद एफआईआर

By Khabar Khule Aam Desk

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खबर खुलेआम

निरंजन गुप्ता रायगढ़ / प्रदीप धोबा तमनार

रायगढ़, 23 जनवरी को तमनार थाना क्षेत्र में चोरी-छिपे प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक कमला पुसाम को सतर्क निगरानी के निर्देश दिए गए थे, थाना प्रभारी द्वारा मुखबिरों को सक्रिय किया गया था । इसी कड़ी में उन्हें कल 22 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिना नंबर की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल से अवैध नशीली कैप्सूल बिक्री के लिए लैलूंगा की ओर से मिलूपारा तरफ परिवहन कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मिलूपारा–कोड़केल मार्ग के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय बाद मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल सवार को रोका गया।

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पूछताछ में उसने अपना नाम निलमणी गुप्ता पिता स्व. प्रेमलाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी बिजना थाना तमनार जिला रायगढ़ बताया। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देकर विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें मोटरसाइकिल के हैंडल के भीतर रखी प्लास्टिक पन्नी से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुल 36 पत्ते कैप्सूल में से 6 पत्ते उसके स्वयं के हैं, जबकि 30 पत्ते सुनील बेहरा निवासी ग्राम लिबरा के हैं। सुनील बेहरा द्वारा लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी विकास यादव के फोनपे खाते में 6000 रुपये भेजकर कैप्सूल मंगाए गए थे, जिन्हें विकास यादव द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद बिक्री हेतु परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी निलमणी गुप्ता के कब्जे से 36 पत्ते स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस (प्रत्येक पत्ता में 8 कैप्सूल, कुल 288 कैप्सूल) कीमत लगभग 3294 रुपये, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की बजाज पल्सर एनएस 125 मोटरसाइकिल (चेसिस नंबर MD28728XXRCF48252) कीमत लगभग 95,000 रुपये तथा एक मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन कीमत लगभग 20,000 रुपये जप्त किया है। कुल जप्ती की अनुमानित कीमत 1,18,284 रुपये है।

प्रकरण में थाना प्रभारी तमनार द्वारा आरोपी निलमणी गुप्ता एवं प्रतिबंधित कैप्सूल मंगाने वाले सुनील बेहरा ग्राम लिबरा तथा सप्लायर विकास यादव ग्राम राजपुर थाना लैलूंगा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 18/2026 धारा 21(C), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी निलमणी गुप्ता को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी कमला पुसाम, एएसआई शशिदेव भोई, प्रधान आरक्षक बनारसीलाल सिदार, हेमन पात्रे, हेम प्रकाश सोन, आरक्षक डोलनारायण सिदार और आरक्षक पुरुषोत्तम सिदार एवं हमराह पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस की अपील इस सफल कार्रवाई के बाद जिला पुलिस रायगढ़ की ओर से आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं के लिए स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नशे के अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से बचाकर सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। रायगढ़ जिला पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि नशे के नेटवर्क में शामिल सप्लायर, परिवहनकर्ता और खरीददार सभी कानून के दायरे में लाए जाएंगे और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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Khabar Khule Aam Desk

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