

डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय जिला ब्यूरो जशपुर
10 जनवरी 26 को थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की 20 वर्षीय प्रार्थिया जो कि पीड़ित नाबालिक बालिका की बड़ी बहन है, ने थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी,कि 17.04.2025 को उसके मोबाइल फोन पर अंजान नंबर से एक वीडियो आया था, जिसे देखने पर प्रार्थिया को कुछ समझ में नहीं आया कि उक्त वीडियो किसका है, कुछ देर के पश्चात भेजने वाले आरोपी के द्वारा उक्त वीडियो को डिलीट कर दिया गया था। इसी दौरान दिनांक 06.01.2026 को एक अन्य अंजान मोबाइल नंबर से प्रार्थिया के पास पुनः उक्त वीडियो आया जिसे प्रार्थिया के द्वारा देखने के पश्चात, अपने नंबर पर ही फॉरवर्ड कर सेव कर लिया गया। प्रार्थिया के द्वारा जब सेव किए गए वीडियो को पुनः ध्यान से देखने पर पाया कि उक्त वीडियो अश्लील है, जिसमें कि प्रार्थिया की 16 वर्षीय नाबालिक छोटी बहन का अश्लील वीडियो बनाया गया है, जिस पर प्रार्थिया के द्वारा अपनी पीड़ित नाबालिक बहन को उक्त वीडियो को दिखाते हुए पूछताछ करने पर, उसकी नाबालिक छोटी बहन ने बताया कि उक्त वीडियो को सरगुजा जिला क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम का रहने वाला आरोपी धर्मेंद्र मरकाम के द्वारा बनाया गया था, आरोपी धर्मेंद्र मरकाम का नाबालिक पीड़ित बालिका के ग्राम में रिश्तेदार रहते हैं

दिनांक 09.02.2025 को आरोपी धर्मेंद्र मरकाम, पीड़ित नाबालिक बालिका के गृह ग्राम में आया हुआ था, उसी दिन रात्रि करीबन 08 से 09 बजे के मध्य आरोपी के द्वारा नाबालिक बालिका को बरगलाते , एक सुनसान जगह पर ले जाया गया था, व धमकाते हुए, नाबालिक बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया था, व मोबाइल फोन से नाबालिक बालिका का अश्लील वीडियो बना लिया गया था, आरोपी धर्मेंद्र मरकाम के द्वारा, नाबालिक पीड़ित बालिका को धमकी दिया गया था कि यदि वह घटना के संबंध में किसी को बताएगी, तो उसके अश्लील वीडियो को वह वायरल कर देगा। भय से पीड़ित घटना के संबंध में किसी को नहीं बताई थी। प्रार्थिया व नाबालिक पीड़ित बालिका के द्वारा , उक्त घटना व वीडियो के बारे में अपनी मां को सूचित करते हुए, परिजनों की सलाह पर थाना बगीचा में आरोपी धर्मेंद्र मरकाम के विरुद्ध थाना बगीच में रिपोर्ट दर्ज कराया गया।पीड़ित नाबालिक बालिका की बड़ी बहन की रिपोर्ट पर, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल थाना बगीचा में आरोपी के विरुद्ध बी एन एस की धारा 64, 79,308 व 4, 6 पॉस्को एक्ट तथा आई टी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, मुखबिर की सूचना व पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से आरोपी धर्मेंद्र मरकाम को, सरगुजा जिला क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम से हिरासत में लेकर वापस लाया गया व उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी पुलिस के द्वारा जप्त कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी धर्मेंद्र मरकाम के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक गौरव कुमार पांडे, सहायक उप निरीक्षक बैजन्ती किंडो, प्रधान आरक्षक लक्ष्मण सिंह व आरक्षक रमेश गृही की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है, बगीचा क्षेत्रांतर्गत एक नाबालिक बालिका का अश्लील वीडियो बना कर, वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है, व उसके कब्जे से मोबाइल फोन को भी जप्त कर लिया गया है। ऐसे अपराधों में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा।











