

डेस्क खबर खुलेआम
रायपुर में 23 जनवरी से कमिश्नर प्रणाली की पुलिसिंग लागू करने समेत कई निर्णय लिए गए
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित, किसानों, वनवासी, उद्योग, परिवहन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था, निवेश और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट की बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को राहत देते हुए वर्ष 2026 के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई।
कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की भी स्वीकृति दी। इससे वनवासी और आदिवासी समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा।
राज्य शासन पर वित्तीय भार कम करने की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने 55.69 करोड़ रुपये का प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋण की पूरी अदायगी को मंजूरी दी। इससे प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।
धान मिलर्स को राहत देते हुए उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि को तीन माह से घटाकर दो माह किया गया है।
औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

वाहन खरीदारों के लिए बड़ी राहत देते हुए रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं और खरीदारों को मिलेगा।
इसके अलावा कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।
प्रशासनिक मजबूती के लिए पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद सृजित करने और 23 जनवरी से रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का भी निर्णय लिया गया है।
साय सरकार के इन फैसलों को जनकल्याण, आर्थिक सुदृढ़ता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।












