



डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय पत्थलगॉव से
गौरतलब है कि दिनांक 22.10.25 को थाना सन्ना व चौकी मनोरा क्षेत्रांतर्गत दो हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें कि जशपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

थाना सन्ना क्षेत्रांतर्गत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.25 को प्रार्थिया बुधनी बाई, उम्र 32 वर्ष, निवासी मधुपुर, कवई, थाना सन्ना ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक विधवा महिला है, व ग्राम मधुपुर कवई में ही अपने सास -ससुर के साथ रहती है, कि दिनांक 22.10.25 को प्रातः करीबन 12.00 बजे उसके ससुर आरोपी सुखराम व उसकी सास, मृतिका मोहनी बाई के मध्य किसी बात को लेकर, वाद विवाद होने लगा, प्रार्थिया के द्वारा भी विवाद को शांत कराने का प्रयास किया गया, परंतु उसके ससुर आरोपी सुखराम के द्वारा गुस्से में, चूल्हा में रखे अधजली लकड़ी से, उसकी सास मृतिका मोहनी बाई के सिर में वार कर दिया गया, जिससे उसकी सास के सिर से खून निकलने लगा,प्रार्थिया भयभीत हो गई, और आस पड़ोस के लोगों को बुलाने हेतु चली गई, जब प्रार्थिया पड़ोसियों के साथ वापस आ कर देखी, तो पाया कि उसकी सास जमीन पर गिरी पड़ी थी व उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सन्ना में आरोपी सुखराम उम्र 58 वर्ष के विरुद्ध बी एन एस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान थाना सन्ना की पुलिस टीम के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर, शव का पंचनामा करते हुए, शव का डॉक्टर से पोस्ट मार्डम कराया गया। शॉर्ट पी .एम रिपोर्ट में मृत्यु, सिर में आई चोट के कारण होना लेख करने पर, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी पति सुखराम को हिरासत में लिया गया तथा पूछ ताछ पर आरोपी सुखराम के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लकड़ी की लाठी को भी जप्त कर लिया है।

वहीं चौकी मनोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सकरडीह में हुई हत्या के मामले में आरोपी के द्वारा नशे में,अपनी पुरानी जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। दिनांक 22.10.25 को प्रार्थी अनिल राम उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सकरडीह, चौकी मनोरा, थाना सिटी कोतवाली जशपुर ने चौकी मनोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके पिता मृतक विजेश्वर उर्फ विजय उरांव, घटना दिनांक 22.10.25 को मवेशी चराने, मंदिर पारा की ओर गए थे, शाम करीबन 4.45बजे में मवेशियों को वापस घर लाकर, घर के पास ही एक बोरिंग में , अपने हाथ पैर को धो रहे थे, इसी दौरान उनके गांव सकरडीह का ही रहने वाला आरोपी कोशमोस तिर्की भी बोरिंग के पास आया, जो कि अपने साथ टांगी भी रखा था, चूंकि प्रार्थी के पिताजी मृतक विजेश्वर उरांव उर्फ विजय उरांव तथा आरोपी कोशमोस तिर्की के परिवार के मध्य पूर्व से ही खेती की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, तभी बोरिंग के पास ही आरोपी कोशमोस तिर्की के द्वारा, उसके पिता मृतक विजेश्वर उर्फ विजय उरांव के साथ , शराब के नशे में, पुनः जमीन को लेकर , विवाद किया जाने लगा, इसी दौरान आरोपी कोशमोस तिर्की, ने अपने पास रखे टांगी, से प्रार्थी के पिता के सिर व गर्दन में वार कर दिया , जिससे कि प्रार्थी के पिता की मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा चौकी मनोरा में आरोपी कोशमोस तिर्की के खिलाफ हत्या के लिए बी एन एस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे हिरासत में लिया गया, व उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे की टांगी को भी जप्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि थाना सन्ना व चौकी मनोरा क्षेत्रांतर्गत हुई, दो हत्या की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है व न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।*














