



डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय पत्थलगॉव
20 सितम्बर 25 को थाना तुमला क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की 19 वर्षीय पीड़ित प्रार्थिया ने थाना तुमला में में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वर्ष 2023 में वह अपनी मां के साथ थाना तुमला क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम में मेला में चूड़ी बेचने के लिए गई थी, इसी दौरान उड़ीसा क्षेत्रांतर्गत निवासी आरोपी सुनील रोहिदास उसके चूड़ी के दुकान में आया, व चूड़ी देखने के बहाने, प्रार्थिया से उसका मोबाइल नंबर मांगा। कुछ दिनों के बाद प्रार्थिया व आरोपी सुनील के मध्य फोन पर बातचीत होने लगी। आरोपी के द्वारा प्रार्थिया से प्रेम करता हूं, शादी करना चाहता हूं, कहा जाता था,इसी दौरान दिनांक 10.12.24 को तुमला क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम में दशहरा नाटक के दौरान आरोपी सुनील भी उक्त मेला में आया हुआ था व प्रार्थिया भी नाटक देखने गई हुई थी, इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और आरोपी सुनील रोहिदास के द्वारा शादी का झांसा देकर, प्रार्थिया को नाटक देखने के दौरान ही एक , आस पास स्थित सुनसान खेत में ले जाकर, पीड़ित प्रार्थिया से दुष्कर्म किया था। तब से लेकर लगातार आरोपी के द्वारा समय समय पर , प्रार्थिया से दुष्कर्म किया जाता रहा। इसी बीच प्रार्थिया व आरोपी के मध्य, किसी बात पर विवाद होने से, दोनो के मध्य बातचीत बंद हो गई थी। कि इसी बीच दिनांक 10.09.25 को आरोपी सुनील रोहिदास के द्वारा पीड़ित प्रार्थिया को व्हाट्सअप कॉल करके, तुमला क्षेत्रांतर्गत ही एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया गया।

प्रार्थिया अपने पिता की लूना गाड़ी को लेकर, आरोपी सुनील से मिलने पहुंची, जहां बात करते हुए दोनो के बीच वाद विवाद होने लगा, तभी आरोपी सुनील के द्वारा , प्रार्थिया से मारपीट करते हुए, उसके लूना गाड़ी को तोड़ फोड़ किया गया, और प्रार्थिया को जमीन पर पटक दिया, जिस पर प्रार्थिया भयभीत होकर, चिल्लाई, तभी ग्रामीणों को आता देख, आरोपी सुनील रोहिदास, प्रार्थिया से लूना गाड़ी की चाबी, व प्रार्थिया के मोबाइल फोन को लूटकर भाग गया। और इसी मोबाइल से पीड़ित प्रार्थिया के फेस बुक आईडी का में प्रार्थिया के नाम में अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए, प्रार्थिया व उसके परिजनों के फोटो को डालते हुए, गंदे गंदे कॉमेंट्स लिखकर वायरल कर दिया गया, जिससे प्रार्थिया व उनका परिवार अपमानित महसूस कर रहे हैं।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, पीड़ित प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना तुमला पुलिस के द्वारा आरोपी सुनील रोहिदास के विरुद्ध थाना तुमला में भादवि की धारा 363,366(क),376(2)(एन),427,394 व आई टी एक्ट की धारा 67, 67 (ए)(बी) एवं 5,6 पॉस्को एक्ट के तहत् मामला पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उड़ीसा स्थित आरोपी के गृह ग्राम से आरोपी सुनील रोहिदास को हिरासत में लेकर वापस लाया गया। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। व आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है।


