



खबर खुलेआम
घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने कुंजारा निवासी रत्थू लाल चौहान को धारा 302 के तहत सिद्ध दोष पाते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का दण्डादेश सुनाया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना लैलूंगा के अपराध क्रमांक 393 / 2022 के अनुसार दिनांक 4 /12/ 2022 को काशीराम चौहान ने सरपंच जयप्रकाश , बसंत प्रधान एवं अन्य लोगों के साथ थाना लैलूंगा आकर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 2/12/ 2022 को लगभग 4:00 बजे जब वह रिश्तेदारी में क्रिया कर्म सम्मिलित होने के लिए अपनी पत्नी हीरा मोती के साथ बांस डाड़ गया था दूसरे दिन दिनांक 3/ 12 /2022 को लगभग 3:00 बजे दोपहर में फोन करके गांव वाले बताए कि उसके मामा राम चौहान को अभियुक्त रात्थू चौहान ने हाथ मुक्का से मारपीट कर जमीन में घसीटा है जिससे उसके चेहरे पर तथा शरीर पर बहुत चोट आई है खरोच से खून निकल कर रहा है सूचना पाकर वह घर कुंजारा आकर देखा तो उसके मामा राम चौहान खाट में सोये थे ,पूछने पर उसने बताया कि गाय बैल को चराने के लिए नहीं गया इसी बात पर उसका नाती रत्थू लाल चौहान ने उसे नहर के पास रोड किनारे जमीन में घसीटा और हाथ मुक्का व लात से बहुत जोर से मार पीट किया जिससे उसके चेहरे एवं शरीर के अन्य भागों में अत्यधिक चोट आई तथा दिनांक 4/ 12 /2022 को सुबह 7:00 बजेआहत राम चौहान की मृत्यु हो गई ।उक्त सूचना के आधार पर थाना लैलूंगा में अभियुक्त रत्थू लाल चौहान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया जांच उपरांत सभी साक्षियों के बयान दर्ज किए तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भारतीय संहिता के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।माननीय विद्वान न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के बयान श्रवण किया । तथा दोनों पक्षों के बहस श्रवण करने के पश्चात अभियुक्त रत्थू लाल चौहान को धारा 302 के तहत मृतक राम चौहान के हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड से दंडित किया। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने पैरवी की।


