17 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने वाला आरोपी पास्को एक्ट में गिरफ्तार

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डेस्क खबर खुलेआम

गणेश भोय तमता पत्थलगॉव

जशपुर / जशपुर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 06.08.2024 को वह अपने परिवार सहित रात्रि में करीबन 09.00 बजे खाना खाकर सो रहा था, उसकी 17 वर्षीय नाबालिक बेटी अलग कमरे में सोई थी, कि इसी दौरान रात्रि करीबन 01 बजे के आसपास जब वह उठा तो देखा कि उसके घर की कुंडी खुली हुई है, और उसकी नाबालिक बेटी घर में नहीं है, जिस पर उसके द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर आस पड़ोस, रिश्तेदारों में अपनी 17 वर्षीय नाबालिक की पता साजी की गई, कहीं पता नहीं चला, उसे संदेह है कि उसकी नाबालिक बेटी को कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। जिस पर सिटी कोतवाली जशपुर में गुम इंसान व बीएनएस की धारा 137(2) के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लेते हुए, गुम बालिका की पातासाजी की जा रही थी। पातासाजी के दौरान पुलिस को परिजनों के सहयोग व पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि उक्त गुम नाबालिक बालिका ग्राम योल, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में आरोपी राजेश राम यादव उम्र 27 वर्ष के साथ है, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के दिशानिर्देश पर तत्काल पुलिस टीम गुम बच्ची की दस्तयाबी हेतु हिमाचल प्रदेश रवाना हुई, व ग्राम योल, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) से गुम बालिका को आरोपी राजेश राम यादव के कब्जे से बरामद कर, आरोपी को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।

पुलिस की पूछताछ पर गुम बालिका ने बताया कि आरोपी राजेश राम यादव के द्वारा शादी करूंगा कहकर बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर हिमाचल प्रदेश ले गया था। पुलिस के द्वारा गुम बालिका को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी राजेश राम यादव के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर मामले में बी एन एस की धारा 64(2),87,96 व 4,6 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राजेश राम यादव को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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