रायगढ:- जिला महिला बाल विकास रायगढ़ के जन सूचना अधिकारी टिकवेंद्र जावटर के ऊपर राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा आज दिनांक 4/11/ 2022 को आवेदक राजेश कुमार त्रिपाठी सदस्य जनचेतना रायगढ़ के अपील में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए माननीय राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा टिकवेंद्र जाटवर जन सूचना अधिकारी महिला बाल विकास रायगढ़ के द्वारा सही समय पर जानकारी ना उपलब्ध कराने के कारण प्रथम अपील22/11/2021को की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी रायगढ़ के आदेश के बावजूद भी आवेदक राजेश कुमार त्रिपाठी सदस्य जनचेतना रायगढ़ को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे न पीड़ित होकर आवेदक राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा राज्य सूचना आयोग रायपुर मेअपील कराने के कारण राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा आज दिनांक 4/11/2022 को ₹25000 का जुर्माना करने का आदेश पारित किया साथ ही आवेदक राजेश कुमार त्रिपाठी जनचेतना रायगढ़ को समस्त जानकारी 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया गया!!
सूचना के अधिकार के तहत आवेदक को गुमराह करना पड़ा भारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी टिकबेंद्र जटवार को राज्य सूचना आयोग द्वारा 25000 का जुर्माना…!!
Published On: November 4, 2022 5:04 pm