महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

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डेस्क खबर खुलेआम

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15 अप्रैल 2025 को घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम बैहामुडा में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री के आरोप में लक्ष्मीनारायण सारथी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली थी कि बैहामुडा निवासी लक्ष्मीनारायण अपने घर पर शराब बिक्री के लिए प्लास्टिक के जरिकेन में शराब लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए गांव के पानी टंकी के पास घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसकी पहचान लक्ष्मीनारायण सारथी पिता गुलाब राम सारथी उम्र 38 वर्ष निवासी बैहामुडा, थाना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से 20 लीटर की क्षमता वाली प्लास्टिक की जरिकेन में लगभग 15 लीटर महुआ शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत ₹2,250 है। पूछताछ में आरोपी शराब संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना घरघोड़ा में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा और खगेश्वर नेताम की सक्रिय भूमिका रही।

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