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नगरीय एवं ग्राम पँचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता संबंधी पत्र जारी

By Khabar Khule Aam Desk

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छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं (नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम) और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों की घोषणा के संदर्भ में शासकीय विभागों और अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू मानी जाएगी, और इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें शासकीय विभागों, उनके अधीनस्थ संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और मंडलों को आचार संहिता के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया गया है।कर्मचारियों को आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देशआदेश में कहा गया है कि चुनावों की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक किसी भी प्रकार के निर्णय, आचरण या गतिविधि में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा इसका उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। निर्देशों का पालन अनिवार्यसामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और शासकीय कर्मियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन हो। चुनाव प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने वाले निर्णय लेने से बचने की हिदायत दी गई है।अधिसूचना के अंत में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए और आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए।

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