कई अनुसूचित जनजाति (आदिवासियों) परिवार की भूमि को प्रबंधन द्वारा कोयला खनन किया गया है किसान परिवार द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग जानें की तैयारी।
एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र बरौद उपक्षेत्र विस्तार परियोजना के लिए अर्जन एवं विकास अधिनियम 1957 की धारा 9(1) की अधिसूचना SO 3133 का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 25.12.2010 के तहत् अर्जित गया हैं जिसमें माईस प्रबंधन की बहुत बड़ी लपरवाही सामने आई है किसान जगेश्वर राठिया एवं शान्ति राठिया समुहिक खाते की निजी भूमि जिसका खाता क्रमांक 1484520 कुल खसरा नम्बर 18 कुल हेक्टेयर 5.343 एकड 13.20 भूमि को अर्जन किया गया हैं जिसमें बिना मुआवजा भुगतान किये वर्तमान के प्रोजेक्ट में समिलित/कोयला खनन प्रबंधन द्वारा किया गया हैं जिसमें 02 से 03 एकड भूमि को कोयला खनन किया गया हैं प्रबंधन द्वारा शिवाम कोल केरियर कम्पनी को अपनें जानकारी में बताया की किसान को मुआवजा भुगतान किया जा चुका हैं ।जब की किसान परिवारों द्वारा कई बार एस.ई.सी.एल. प्रबंधन एवं शिवाम कम्पनी को खनन हेतु
मना किया गया था । और कई किसानों घुराउ राम राठिया , राजकुमार राठिया ,पिता कममसिंग राठिया ,धरमसाय राठिया ,धरमूराम राठिया पिता घसिया राम राठिया सामुहिक खाता एवं मेहत्तर राठिया ,सेहत्तर राठिया पिता बुधराम राठिया कलावती राठिया पति स्व.बुधराम का सामुहिक खाता की तथा ऊदल सिंह मांझी पिता चमरा राठिया कि बरौद विस्तार परियोजना में बिना मुआवजा भुगतान कियें किसानों की निजी भूमि को कोयला खनन किया गया हैं जब की बरौद विस्तार परियोजना की शुरूआत 2019 में मौका जांच में तहसीलदार घरघोड़ा के समक्ष किसानों के बीच समझौता हुआ था की बिना मुआवजा भुगतान किये किसानों की भूमि को कोयला खनन प्रबंधन द्वारा नहीं किया जावेगा । जिसमें बरौद विस्तार परियोजना
में 10 सें 15 एकड़ भूमि को प्रबधंन द्वारा बरौद के किसानों को बिना मुआवजा भुगतान कियें भूमि को कोयला खनन प्रबधंन द्वारा किया गया हैं ।सभीं किसान परिवार सरपंच ग्राम पंचायत बरौद को पत्र लिख कर ग्राम पंचायत सें सहयोग मांग रहें हैं तथा न्यायालय जानें की भी तैयारी कर रहें हैं ।
*सरपंच ग्राम पंचायत बरौद (जिला पूर्नवास समिति सदस्य) रथमिला सनतकुमार राठिया*
एस.ई.सी.एल. प्रबंधन माईस रूल को अनदेखा कर काम कर रहीं हैं खदान का विस्तार गांव की ओर किया जा रहा है जिसमें ग्रामीण को बहुत समस्याएं हो रहीं हैं विस्तार परियोजना शुरुआत 2019 में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण द्वारा गांव के 100 सें 200 मीटर में माईस खोलने का विरोध जिला प्रशासन एवं प्रबंधन , तथा डि. जी. एम. एस. विभाग को किया गया था ,वर्तमान में ग्रामीण भारी समस्या में हैं पर्यावरण प्रदूषण , पानी लेबल कम होना ,ग्रामीण रोड़ बंद करना , मकान तोडऩे का बिना पंचायत को सूचना दियें मकान तोडऩे का नोटिस जारी करना ,तेज ब्लास्टिंग सें पत्थर घरों तक आना ,माईस में चारों ओर कोई सुरक्षा व्यवस्था ना होना ,माईस का धुल घरों तक आना इन सभीं पर ध्यान दे कर माईस प्रबधंन कार्य करें तथा
बरौद विस्तार परियोजना में विस्थापित ग्रामीण किसानों की कई सारी समस्याएं हैं जैसे पुर्नबसाहट ,वन अधिकार पत्रों का लाभ , कट-अप पाईट में किसानों का होने वाली नुकसान , परिवार सर्वे में संसोधन कर लाभ ,भूमिहीनों को जीवन यापन का साधन प्रदान कर रोजगार देना , जिनका नौकरी दस्तावेज जमा हो चुका है उस परिवार को जल्द से जल्द नौकरी देना तथा रोजगार की प्रक्रिया में तेजी लाना एवं कई किसनों सत्यवती महरा पति मेहत्तर महरा भोगसिंग तेजराम पिता इजोर सिंग सामुहिक खाता का अतिरिक्त मुआवजा को प्रबंधन द्वारा रोककर रखा गया हैं उसें तत्काल मुआवजा भुगतान किया जावें । 24.09.2021 को कलेक्टर रायगढ़ को ग्रामीण समस्याओं को ले कर ज्ञापन दिया गया था उस पर कार्यवाही कर वन विभाग की प्रक्रिया में ले कर पुर्नवास की व्यवस्था करें प्रशासन मांगे पुरी नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा को पंचायत पदाधिकारी तथा जनपत सदस्य के साथ हजारों ग्राम आमजनता ग्रामीण समस्याओं को ले कर राजस्व विभाग SDM घरघोड़ा के नाम ज्ञापन तैयार कर रैली निकल कर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन करेगी बरौद मूलनिवासी तथा ग्राम पंचायत द्वारा एस.ई.सी.एल.मुख्यालय जिला प्रशासन को दस्तावेज मांगी गई हैं उसें ग्राम पंचायत को दिया जावें ।
*रोजगार पात्र परिवार भी एस.ई.सी.एल.सें नाराज लेबर कोड जानें की तैयारी*
बरौद विस्तार परियोजना में रोजगार देने की शुरुआत 2019 में किया गया जिसमें किसान परिवार की किसान पुत्रों की 08 से 09 वर्ष की अर्थिक नुकसान हुआ तथा वर्तमान में रोजगार पात्रों को कम्पनी की धारा 26.14.एवं 26.22 का उपयोग कर कम्पनी की सम्पत्तियों को आवेध कब्जा कियें हो कहाँ कर मकान तोड़ने का प्रबंधन द्वारा नोटिस जारी किया जा रहाँ हैं जब की किसान पुत्रों को जमीन के एवज में रोजगार (नौकरी) प्रबधंन द्वारा दिया गया है और जमीन को एस.ई.सी.एल को सुपुर्द किसान परिवार द्वारा किया जा चूका हैं। तथा बरौद उपक्षेत्र के कई रोजगार पात्र को स्थाई (रेगुलाईज)को सालों सें रोक कर रखा गया हैं जब की नियमानुसार 06 महिना में स्थाई करना रहता हैं ।