ट्रांसफर होने के बाद न जाने वाले अधिकारीयों के लिए शासन ने जारी किया आदेश

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शासन#डेस्क खबर खुलेआम

पिछले सप्ताह अलग-अलग आदेश में राप्रसे अधिकारियों के अनेक तबादले किये गये थे। इनमें से कई ने आदेश की अवहेलना करते हुए नए स्थान पर अब तक ज्वॉइनिंग नहीं दी है। इस पर नाराजगी जताते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी को एकतरफा रिलीव करते हुए तत्काल ज्वाइन करने को कहा है। तबादला लिस्ट में जनपद सीईओ, जिला पंचायत सीईओ, संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर , डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी थे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि स्थानांतरण के बाद बहुत से अधिकारी नये पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए रिलीव नहीं हुए है। यह निर्वाचन आयोग के निर्देश की अवहेलना कहा है। राज्य सरकार ने सभी राज्य प्रशासनिक सेवा के अपसरों को वर्तमान पदस्थापना से नवीन पदास्थापना में कार्यभार लेने के लिए 4 मार्च को अपराह्न एकपक्षीय कार्यमुक्त कर दिया है। सभी तबादला हुए अधिकारियों को 5 मार्च तक नये पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन करने को कहा गया है। इस तरह शासन ने सभी अधिकारीयों को केवल 24 घंटे का ही समय दिया है

‘ज्वाइनिंग तक नहीं मिलेगा लाभ’

सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि है कि स्थानांतरित अधिकारियों को पदग्रहणकाल का लाभ नयी पदस्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग के बाद ही दिया जायेगा। जो भी अधिकारी भारमुक्त होकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार नहीं करते हैं, तो ये शासन के आदेश की अवहेलना कही जायेगी।

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