डेस्क खबर खुलेआम —–
7 फरवरी को बालिका की मां द्वारा थाना जूटमिल में बालिका के गुम हो जाने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी । मामले में जूटमिल पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति पर धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बालिका के परिजनों, सहेलियां से पूछताछ किय गया जिसमें संदेही युवक मुरली वैष्णव (उम्र 29 साल) का बालिका से निरंतर संपर्क में होने की जानकारी मिली । तत्काल थाना प्रभारी जूटमिल द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर जूटमिल पुलिस से एक टीम बालिका की पतासाजी के लिए सक्ती रवाना किया गया । पुलिस टीम बालिका और संदेही का पता लगाते हुए संदेही मुरली वैष्णव तक पहुंची जिसके कब्जे से बालिका को दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया । बालिका अपने कथन में मुरली वैष्णव द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाना और शारीरिक संबंध स्थापित करना बताइ । बालिका के कथन और मेडिकल करा कर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी और 4 पोक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर आरोपी मुरली वैष्णव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है ।