
घरघोड़ा थान में लाल बाबु गुप्ता की शिकायत पर संचालक सुस्क इंडिया प्रा.लि. चिटफंड कंपनी के द्वारा प्रार्थी एवं अन्य निवेशको से मासिक किस्त 601 रू. के हिसाब से कुल 58800 रू. जमा कराकर अवधि पुर्ण होने पर रूपये को वापस मांगने पर पैसा को देने से इंकार कर दिया। और कंपनी के उपर केश चल रहा है बोलकर पैसा वापस नही किया। एवं कंपनी बंद कर फरार होने की रिपोर्ट पर धारा 420, 467, 468 भा.द.वि. 6,10 छ.ग. निवेशको के हितो का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी राज कुमार कोसे को दिनांक 27 मार्च 2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अन्य आरोपी नरेन्द्र लोधी, दिनेश सैनी, सुनील का पता तलाश किया गया जो फरार रहने से एवं पता नही चलने से धारा 173(8) जाफौ के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार आरोपी राज कुमार कोसे के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 55/2017 दिनांक 11जून 2017 तैयार कर दिनांक 13 जून 2017 को न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण के फरार आरोपी दिनेश सैनी पिता नंद किशोर लोधी जाति लोधी निवासी नई आबादी मक्सी थाना मक्सी जिला साजापुर (म.प्र.) के संबंध में जानकारी लिया गया जो वर्तमान में माननीय न्यायालय तृप्ति पाण्डेय सी.जे.एम. उज्जैन म.प्र. आरक्षि केन्द्र प्रकोष्ट ईकाई उज्जैन के अपराध क्रमांक 27/15 प्रकरण क्रमांक 2806 धारा 409,420,120बी भादवि में दिनांक 09 मार्च 2021 से सेंट्रल जेल उज्जैन म.प्र. में निरूद्ध है। केन्द्रीय जेल उज्जैन से आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जो बंदी दिनेश सैनी पिता नंद किशोर लोधी दिनांक 09 मार्च 2021 से केन्द्रीय जेल में परीरूद्ध होना जानकारी प्राप्त हुआ है। आरोपी दिनेश सैनी को घरघोडा थाना के विरुद्ध धारा 420, 467, 468 भा.द.वि. 6,10 छ.ग. निवेशको के हितो का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण में फरार था। जिससे माननीय विशेष न्यायालय रायगढ से प्रोडेक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी दिनेश सैनी को प्रोडेक्शन वारंट से थाना घरघोडा लाया गया। प्रकरण के आरोपी से घटना के संबंध में पुछताछ की गई आरोपी के द्वारा अपराध काबुल करने पर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजी गया है कार्यवाही में एसडीओपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में निरीक्षक प्रवीण मिंज, उप निरी. एडमोन खेस, प्रआर डोलनारायण साव, आरक्षक दिलीप साहू की भूमिका रही ।











