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29 मार्च 6 अगस्त23 को रायगढ़ निवासी बजरंग अग्रवाल (57 वर्ष) ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी कंपनी रायगढ़ में नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य में लगी थी। इस दौरान कंपनी के लिए डीजल और पेट्रोल की जरूरत पड़ती थी, जिसे ट्रायबल अपेक्स से इंडेंट पर्ची के माध्यम से खरीदा जाता था। पिछले कुछ समय से ट्रायबल अपेक्स के कर्मचारियों ने कंपनी के पूर्व कर्मचारी गौरव गर्ग और हरजेश प्रधान के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुए चार फर्जी इंडेंट पर्चियों के जरिए कंपनी के नाम पर डीजल और पेट्रोल निकाला और भुगतान कंपनी के खाते से किया। इसके पहले भी गौरव गर्ग पर लेबर पेमेंट में 12 लाख रुपये की हेराफेरी करने का आरोप लगा था, जिसके चलते उसे नवंबर 2022 में नौकरी से निकाल दिया गया था। हरजेश प्रधान उर्फ हरजेश उरांव कंपनी कार्यालय से डीजल-पेट्रोल की पर्ची लेकर ट्रायबल पंप से ईंधन भरवाने का काम करता था, जबकि गौरव गर्ग पर्ची जारी करने और हिसाब रखने का कार्य देखता था।

आडिट के दौरान 16 अक्टूबर 2021 से 4 जून 2023 के बीच की गई जांच में यह गड़बड़ी उजागर हुई। इस आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 593/2023 धारा 408, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए और मूल इंडेंट पर्ची सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए गए। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार थे और गौरव गर्ग के पंजाब भागने की सूचना मिली थी। कोतवाली पुलिस के निरंतर प्रयास और दबाव के कारण दोनों आरोपी वापस रायगढ़ लौटे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर बैकुंठपुर और विजयपुर में दबिश देकर उन्हें हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद आरोपी (01) गौरव गर्ग पिता राजकुमार गर्ग उम्र 37 वर्ष स्थाई पता सिटी धुरी थाना धुरी जिला संगरूर पंजाब हाल० भुजबधान तलाब गली बैकुण्ठपुर रायगढ़ थाना कोतवाली जिला रायगढ़ (02) हर्जेश प्रधान पिता अशोक कुमार बैरागी उम्र 28 वर्ष निवासी विजयपुर बेईरदादर रायगढ़ थाना चकघरनगर जिला रायगढ़ (छ०ग०) को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया।

