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सहारा में फंसे पैसे लेने के लिए निवेशकों के पास ये दस्तावेज होना जरूरी, बिना इसके स्वीकृत नहीं होगा आवेदन

By Khabar Khule Aam Desk

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सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा अपनी राशि को वापस पाने के लिए अबतक सात लाख निवेशकों ने इस बारे में शुरू किए गए सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक, अबतक कुल 150 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आपका भी पैसा सहारा की स्कीम में फंसा है और आप इस पोर्टल के जरिये रिफंड पाने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इसके बिना आपको रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही आपका आवेदन भी रद्द कर दिया जाएगा।

दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी?

दावा की गई राशि का रिफंड सही पाए जाने पर क्लेम देने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिन निवेशकों का दावा सफलतापूर्वक सबमिट होगा, उसे पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। सहारा की चार स्कीम में निवेश किए करीब 4 करोड़ निवेशकों का पैसा 45 दिन में वापस किया जाएगा। हालांकि, शुरुआती चरण में सिर्फ उन निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा, जिनका निवेश 10,000 रुपये है। वहीं, 10 हजार से अधिक निवेश वाले को भी पहले चरण में 10 हजार की राशि ही दी जाएगी। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ की शुरुआत की थी। सरकार ने मार्च में कहा था कि चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटा दिया जाएगा।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि अबतक सहारा के सात लाख निवेशकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इसके तहत कुल 150 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है।

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Khabar Khule Aam Desk

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