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घरघोड़ा पुलिस को मिली एक और सफलता … नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगाने वाला युवक गिरफ्तार , पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड पर भेजा

By Khabar Khule Aam Desk

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थाना घरघोड़ा के ग्राम कया की प्रार्थिया ने थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लडकी उम्र 15 वर्ष की दिनांक 11.04.2022 के सुबह 05.00 बजे घर से निकली है जो वापस नहीं आने से आसपास रिश्तेदारी में काफी पता तालाश की नहीं मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं ले जाना आशंका व्यक्त की। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अप.क्र. 113/2022 धारा 363 भा.द.वि. कायम कर मामले के संबंध में उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। 

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक मीणा व उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल नाबालिक अपहृता की बरामदगी संबंधी दिशा-निर्देश व मार्गदर्शन देने पर थाना प्रभारी घरघोड़ा अमित सिंह द्वारा पुलिस टीम तैयार कर तत्काल अपहृता की पतासाजी में लगाया गया। पता तालाश दौरान अपहृता का कोरबा क्षेत्र में रहना पता चलने पर तत्काल टीम कोरबा रवाना की गई जहां पुलिस टीम को देखकर आरोपी द्वारा अपहृता अन्यत्र ले जाने से पुलिस टीम संदेही आरोपी व अपहृता के पीछे लगी रही जो पुलिस टीम की अथक प्रयास बाद अपहृता व आरोपी को दिनांक 14.04.2022 को बी.टी.आई. चौक पत्थलगांव में पकड़ा गया। अपहृता उम्र 15 वर्ष व संदेही आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाकर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जो अपने कथन में बताई कि दिनांक 11.04.2022 को आरोपी प्रकाश झरिया इसे मेला देखने साथ में चलने को कहा तब अपहृता द्वारा मना करने पर आरोपी जबरन अपहृता को मोटर सायकल में बैठाकर धरमजयगढ़ ले गया बाद बहला फुसलाकर कोरबा ले गया जहां अपहृता को नाबालिक होना जानते हुए शादी करने झांसा देकर डरा धमका कर जबरन अपहृता के कपडे उतार कर बलात्कार किया तथा अपहृता को बंधक बनाकर लुथरा सरीफ ले गया जहां पुलिस टीम एवं परिजनों को खोजबीन दौरान देख लेने से आरोपी मोटर सायकल में अपहृता को बैठा कर मैनपाट पत्थलगांव तरफ ले गया। तब घरघोड़ा पुलिस द्वारा बी.टी.आई. चौक पत्थलगांव में पकडा गया। पीड़िता/अपहृता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीड़िता के कथन उपरांत आरोपी प्रकाश झरिया पिता विजय झरिया उम्र 23 वर्ष सा. बटुराकछार थाना घरघोड़ा से बारिकी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया जाकर घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकल क्र. सीजी-13-ए.पी.-9033 को पेश करने पर जप्त किया गया तथा आरोपी को धारा 363,366,376 भा.द.वि. एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत् विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अपहृता एवं आरोपी को पुलिस टीम द्वारा महज् 48 घंटे के भीतर बरामद कर कार्यवाही की गई। संपूर्ण कार्यवाही में  सउनि चंदनसिंह नेताम, प्र.आर. डोलनारायण साव, आर. नंदु पैंकरा, नरेन्द्र पैंकरा, बीरबल भगत, म.आर. गायत्री यादव की विशेष भूमिका रही।




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Khabar Khule Aam Desk

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