डेस्क खबर खुलेआम ……!!
रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के आदेश के बाद बाद खरसिया के अनुविभागीय अधिकारी ने गणेश पूजा,विसर्जन के समय पर शासन के आदेश के बगैर कान फोड़ू आवाज में डीजे बजाए गए थे। जिस बाबत समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेब पोर्टल मीडिया के द्वारा जिला प्रशासन को संज्ञान दिलाया गया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए खरसिया एसडीएम ने डीजे संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। ज्ञात रहे की माननीय उच्च न्यायालय ने कोलाहल प्रदूषण को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जा चुका है. डीजे संचालकों को माननीय न्यायालय की अवहेलना करते पाया गया था। छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम1985 तथा ध्वनि प्रदूषण के नियम 2000 के तहत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की दिनांक 8.10.23 निश्चित की गई है।