शासन के निर्देशानुसार आज घरघोडा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोडा रिषा ठाकुर के नेतृत्व में डी जे संचालको कि एक बैठक अनुविभागीय कार्यालय में आहूत की कई थी आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा जनहित याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29/09/2023 अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दिया गया तथा जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे- औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की रखे जाने वाली सीमा की जानकारी दिया गया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोडा द्वारा बताया गया कि किसी भी पारिवारिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे चलाने के पूर्व अनुमति लेना जरूरी है साथ मे ध्वनि मापक यंत्र का भी इस्तेमाल करते हुए निर्धारित साउंड पर ही डीजे चलाने की समझाइश दी गई ।
जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायत द्वारा बताया गया कि पिकअप व अन्य वाहन में डीजे बॉक्स लगाने के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ब्यवस्था न करने की हिदायत दी गई ऐसा पाए जाने पर गाड़ी की चलानी कार्यवाही व राजसात करने की बात कही गई वही घरघोडा थाना प्रभारी शरद चंद्रा ने बताया कि बिना अनुमति के डीजे बजाने वालों पर पुलिस कोलाहल अधिनियम के तहत अब सख्त कार्रवाई करेगी। तथा नियमों का पालन करने की समझाइश देकर सचेत किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ पुलिस कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर एवं डीजे साऊड सिस्टेम की जप्ती की कार्यवाही किया जाएगा ।