छत्तीसगढ़ राज्य में शासन के द्वारा 4 जून को कबीर जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस संबंध में आबकारी विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा आदेश जारी कर बताया गया है की प्रदेश में शुष्क दिवस के दौरान समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों तथा होटल बार व क्लबों को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही किसी भी स्थान पर मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी।वहीं होटलों एवं किसी भी व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे होटलों में मदिरा बेचने व परोसे जाने की अनुमति नहीं है अगर इसके बावजूद मदिरा के परिवहन और विक्रय किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। शुष्क दिवस में मदिरा के परिवहन और विक्रय करने वालों पर आबकारी विभाग के उड़नदस्ता टीमों को कार्यवाही करने को कहा गया है।
मदिरा प्रेमियों के लिए खास खबर
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Khabar Khule Aam Desk
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