
ऋषभ तिवारी धरमजयगढ़ से


धरमजयगढ़ क्षेत्र में कर्नाटक पावर कंपनी को दुर्गापुर टू सरिया एवं दुर्गापुर टू तराईमार कोल ब्लॉक आबंटित की गई है। जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार धरमजयगढ़ द्वारा मेसर्स कर्नाटक पावर के अधिकृत कर्मचारी के साथ राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी के साथ ग्राम पंचायत बायसी कॉलोनी के क्षेत्र में जमीन का सर्वे कर निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु दिनाँक 14/09/2021 को पत्र जारी किया गया है। ग्राम पंचायत बायसी के ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी (रा.) व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इस सर्वे कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत यदि परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण के लिए 70 प्रतिशत प्रभावित ग्रामीणों की सहमति जरूरी है।
प्रस्तावित दुर्गापुर टू सरिया कोल ब्लॉक के लिए 540.750 हे. भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जिसमें बायसी गांव का आबादी व कृषि भूमि सम्मिलित है। यह क्षेत्र 5 वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित है। इस क्षेत्र में पेसा क़ानून लागू होता है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 70 प्रतिशत प्रभावित लोगों की सहमति अनिवार्य है जबकि अब तक कर्नाटक पावर कंपनी को आबंटित कोल ब्लॉक के लिए जमीन देने हेतु बायसी के किसानों ने सहमति नहीं दी है। जिसके कारण संबंधित कोल ब्लॉक के लिए बायसी में सर्वे कराने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने कहा कि ज्ञापन सौंपने के बाद भी यदि सर्वे का काम कराया जाता है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसकी जवाबदेही स्थानीय प्रशासन की होगी।
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