रायगढ़ जिले के घरघोड़ा एसडीएम के द्वारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 उद्योगों को अभी तक बकाया लगान और टैक्स नहीं पटा जाने पर नोटिस जारी किया है। एसडीएम द्वारा इसके लिए 3 दिन का फाइनल अल्टीमेटम दिया है। नहीं तो इसके बाद उन पर भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर अनुविभाग घरघोड़ा के तहसील कार्यालय घरघोड़ा में 4 बकायादारों द्वारा अब तक परिवर्तित लगान एवं अन्य उपकर की राशि जमा नहीं किया गया है। जबकि 20 मार्च 2023 तक जमा करने के लिए समय दिया गया था। एसडीएम घरघोड़ा द्वारा पाँच बकायादारों को तीन दिवस के भीतर बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया है। जमा न करने की दशा में भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 के अधीन कार्यवाही की जाएगी। जिसमे रामेश्वरम स्टील & पॉवर प्रा लिमिटेड ने अपना बकाया कर जमा कर दिया है । तहसील कार्यालय घरघोड़ा सबसे अधिक टी.आर.एन.एनर्जी लिमिटेड तहसील घरघोड़ा द्वारा बकाया राशि 31 लाख 39 हजार 695 रुपये है। इसी तरह संस्कार धानी डेव्हलपर्स नर्मदा नगर बिलासपुर प्रा.लि.की ओर से शुभराम/दीपचंद द्वारा 3 लाख 66 हजार 850 रुपये, आर्यन कोल बेनिफिकशन प्रा.लि.बिलासपुर द्वारा 1 लाख 46 हजार 608 रुपये तथा एलाइन्स आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि.राउरकेला की ओर से अमित गुप्ता ग्राम अमलीडीह तहसील घरघोड़ा द्वारा 2 लाख 60 हजार 272 रुपये बकाया है
क्षेत्र से करोड़ो कमाने वाले उद्योगों को परिवर्तित का बकाया राशि का समय सीमा पर भुगतान करते हए अपने सामाजिक दायित्यों का निर्वहन करना चाहिए जिससे उधोगों के द्वारा जमा किये गए कर से सामाजिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहिए ।उक्त बकाया कर उधोग को रामेश्वरम स्टील से सिख लेते हुए अपना कर अदा करना चाहिए ।