न्यायालीन आदेश की अवमानना शहर के रसूखदार भूमाफिया के विरुद्ध चौकी जूटमिल में शिकायत

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पीड़ित को धमकाकर जमीन पर जबरन कब्जाकर निर्माण का अनैतिक प्रयास

R.O. No. 13098/21
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रायगढ़:- शहर में जमीन की खरीद-फरोख्त से लाखों-करोड़ों रुपयों की कमाई करने वाले शहर के एक नामचीन जमीन कारोबारी अशोक अग्रवाल के विरूद्ध जुटमिल चौकी में पीड़ित जमीन मालिक ने लिखित शिकायत पेश की है।


शिकायत पत्र में पीड़ित किसान फत्तेचन्द पटेल पिता स्व बालमुकुंद पटेल निवासी बांझिलपाली ने लिखा है कि कबीर चौक से काशीराम चौक तक जाने वाले मार्ग में दाहिने तरफ उसके हक एवं अधिकार की बेशकीमती भूमि खसरा क्रमांक 154/1ख/1 रकबा1.85 एकड़ भूमि स्थित है। यह भूमि उसके अधिकार में न्यायालीन आदेश क्रमांक 33 अ/ 2017 दिनांक 23 जुलाई 2018 को आई थी। न्ययालय के उक्त आदेश के बाद वह उक्त भूमि का एकमात्र स्वामी है। न्यायालय ने उक्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी दिया हुआ है। प्रार्थी जमीन का स्वामी होने के नाते भूमि पर अब तक वह निर्विघ्न रूप से कब्जे दार भी रहा है। परन्तु बीते दिनों शहर की कई एकड़ जमीनों की हेराफेरी और अवैध खरीद-फरोख्त में संलिप्त रहकर लाखों करोड़ों रुपये कमाने वाले एक रसूखदार भूमाफिया और जमीन कारोबारी अशोक अग्रवाल पिता भीमसेन अग्रवाल निवासी लक्ष्मीपुर की नजर उनकी इस जमीन पर पड़ गई। जिसके बाद उसने उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया।


इस क्रम में उसने बिना जांचे परखे ही दो दिन से लगातार उक्त भूमि पर जबरदस्ती 5/6 मजदूर लगाते हुए जबरदस्ती बाउंड्री वाल का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। प्रार्थी को जानकारी मिलने पर उसके द्वारा पूछताछ की गई तब वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि अशोक अग्रवाल के द्वारा यह बाउंड्री वाल करवाई जा रही है। प्रार्थी ने बताया कि यह जमीन उसके भूमि स्वामी हक है,अशोक को आप लोग बोलिए कि वह तुरंत काम बंद कराए। 


इस बीच 24 जनवरी के दोपहर 1 बजकर 30 मिनट में खुद अशोक अग्रवाल दो अन्य लोगों को अपने साथ लेकर जुटमिल चौकी के सामने प्रार्थी के संस्थान होटल पहुना आ पहुंचा। उसने पीड़ित को धमकी भरे लहजे में कहा उक्त भूमि पर उसका कब्ज़ा है वह बाउंड्री वाल का निर्माण नही रोकेगा जो करते बनता है कर ले। जमीन कारोबारी की ऐसे व्यवहार से पीड़ित भूमिस्वामी बुरी तरह घबरा गया। उसने मामले की लिखित शिकायत जुट मिल चौकी प्रभारी से करते हुए घटना क्रम की जानकारी दी है। प्रार्थी श्री पटेल ने आवेदन के साथ न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की है। साथ ही उसने आरोपी अशोक अग्रवाल के विरुद्ध धारा 447 के तहत कारवाही करने की मांग की है। वही पीड़ित फतेचन्द पटेल ने मीडिया को घटना स्थल पर ले जाकर वस्तु स्थिति के बारे में बताते हुए कहा है कि समय रहते जुट पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उचित कारवाही नही की तो वह मजबूरन कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठ जाएगा। पीड़ित प्रार्थी का कहना है कि उसने न्यायालय से प्राप्त स्थाई निषेधाज्ञा से जुड़ी आम सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र नवभारत में दिनांक 15 जनवरी 2022 को करवाया था। इसके बावजूद इस तरह बल पूर्वक उनकी निजी भूमि पर कब्जे का प्रयास करना पूर्णतः अवैधानिक और गैरकानूनी कृत्य है।


*वही मामले को लेकर जुट मिल चौकी प्रभारी ने बताया कि प्राथी की शिकायत प्राप्त हुई है मामला न्यायालीन आदेश की अवमानना और शांति भंग का प्रतीत होता है फिलहाल दूसरे पक्ष के अशोक अग्रवाल को थाने तलब किया गया है। आगे जांच उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ही उचित कार्यवाही की जाएगी।*



जानिए क्या है ipc की धारा 447 में सजा का प्रावधान-“लागू अपराध (IPC Section 447)


आपराधिक अतिचार के लिए दंड–

सजा –3 माह का कारावास या 500 रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं |

यह एक जमानती,संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

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