सामुहिक बलात्कार मामले को नजर अंदाज करने पर हुई कार्यवाही …..
नाबालिक और अनुसूचित जीति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार और निवारण अधिनियम, के सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस अधिकारियों का बिना कारण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा में अनुपस्थित भारी पड़ गया है। न्यायालय ने थाना लैलूंगा के अपराध क्रमांक 260/2019 धारा 363, 366, 34, 376 डी, 506 भारतीय दंड सहिता के प्रकरण शासन विरुद्ध संजय वगैरह में अभियोजन साक्षी सुशील नायक एसडीओपी, किरण गुप्ता टीआई और उपनिरीक्षक जेम्स कुजूर को 25 सितम्बर को समन्स तामील उपरांत बिना काऱण न्यायालय में अनुपस्थित पर धारा 350 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही कर दण्डित करने की नोटिस जारी किया गया है।
मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश श्री अच्छे लाल काछी के विचाराधीन मामले में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा समयावधि में निराकृत करने का आदेश दिया गया था जिसमे घरघोड़ा न्यायालय द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा रही है।
जबकि पुलिस द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु तत्परता दिखाई जाती है इसके विपरीत साक्ष्य हेतु पुलिस अधिकारी साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नही होते है । जिसके कारण न्यायालयीन प्रक्रिया में विलम्ब होता है, प्रकरण में गवाहों को उपस्तिथि हेतु पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था । इस कड़ी में न्यायालय ने थाना प्रभारी लैलूंगा को निर्देशित किया है अन्य अभियोजन साक्षियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित करने का आदेश जारी किया है